ग्राम सभा: अर्थ, कार्य, अधिकार, बैठकें और महत्वपूर्ण प्रावधान | Gram Sabha in Hindi
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ग्राम सभा |
ग्राम सभा भारत की पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई है,
जिसमें गाँव के सभी वयस्क नागरिक शामिल होते हैं। इस लेख में जानें - ग्राम सभा क्या है?, कोरम (गणपूर्ति) नियम, बैठकों की संख्या, अध्यक्षता कौन करता है, सचिव के कार्य, अधिकार व कर्तव्य, ग्राम सभा vs ग्राम पंचायत, और संवैधानिक प्रावधान।
यह जानकारी UPSC, State PSC, SSC, Panchayati Raj परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। ग्राम सभा गाँव के विकास, योजनाओं के क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। 73वें संविधान संशोधन (1992) के तहत इसका गठन होता है। पूरी जानकारी हिंदी में पढ़ें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत बनाएं।
1. ग्राम सभा क्या है? (What is Gram Sabha?)
ग्राम सभा भारत के पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। यह गाँव के सभी वयस्क नागरिकों (18+ आयु) की एक सामान्य सभा होती है, जिसमें गाँव के विकास, योजनाओं और समस्याओं पर चर्चा होती है। 73वें संविधान संशोधन (1992) के तहत ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- ग्राम सभा लोकतंत्र की जड़ है।
- यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
- इसे गाँव की संसद भी कहा जाता है।
2. कोरम या गणपूर्ति क्या है? (Quorum in Gram Sabha)
ग्राम सभा की बैठक के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या (कोरम) आवश्यक होती है। अगर कोरम पूरा नहीं होता, तो बैठक स्थगित कर दी जाती है।
कोरम नियम:
- सामान्य बैठक: 1/10 सदस्य (कुल पंजीकृत सदस्यों का)
- विशेष बैठक (जैसे निंदा प्रस्ताव): 1/5 सदस्य
- (नोट: राज्यों के नियम अलग-अलग हो सकते हैं।)
3. ग्राम सभा की कितनी बैठकें होनी चाहिए? (Meetings of Gram Sabha)
न्यूनतम बैठकें:
- सामान्य बैठक: हर 3 महीने में (साल में कम से कम 4 बार)
- विशेष बैठक: जरूरत पड़ने पर (जैसे बजट, आपातकालीन मुद्दे)
- (राज्य सरकारें अधिक बैठकें आयोजित करने के निर्देश दे सकती हैं।)
4. बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? (Who Presides Over Gram Sabha?)
- सरपंच (Sarpanch) ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है।
- अगर सरपंच अनुपस्थित हो, तो उप-सरपंच (Deputy Sarpanch) बैठक संचालित करता है।
- अगर दोनों अनुपस्थित हों, तो सदस्यों द्वारा एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है।
5. बैठक में कौन-कौन से कार्य होते हैं? (Functions of Gram Sabha)
ग्राम सभा की बैठक में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:
विकास संबंधी कार्य:
- गाँव की योजनाओं (जैसे MGNREGA, PMAY) की समीक्षा।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की निगरानी।
- स्कूल, अस्पताल, सड़क निर्माण पर चर्चा।
प्रशासनिक कार्य:
- ग्राम पंचायत के बजट को मंजूरी देना।
- पंचायत के खर्चों की जाँच करना।
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची बनाना।
सामाजिक कार्य:
- महिलाओं, दिव्यांगों और वंचित समूहों के हितों की रक्षा।
- जल संरक्षण, स्वच्छता अभियानों पर चर्चा।
6. ग्राम सभा के सचिव का क्या काम होता है? (Role of Gram Sabha Secretary)
- ग्राम पंचायत सचिव (Panchayat Secretary) ग्राम सभा का सचिव होता है।
मुख्य कार्य:
- बैठक की सूचना जारी करना।
- मिनट्स (बैठक का विवरण) तैयार करना।
- सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- ग्राम सभा के निर्णयों को ग्राम पंचायत तक पहुँचाना।
7. ग्राम सभा के अधिकार व कर्तव्य (Rights & Duties of Gram Sabha)
अधिकार (Rights):
✅ ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करना।
✅ सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का चयन करना।
✅ पंचायत के खर्चों पर सवाल उठाना।
कर्तव्य (Duties):
✔ गाँव की सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य में योगदान देना।
✔ सामाजिक समरसता बनाए रखना।
✔ ग्राम पंचायत के निर्णयों को लागू करने में सहयोग करना।
8. ग्राम सभा vs ग्राम पंचायत (Difference Between Gram Sabha & Gram Panchayat)
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9. ग्राम सभा के फैसले (Decisions of Gram Sabha)
- ग्राम सभा के फैसले बहुमत से लिए जाते हैं।
- ये फैसले ग्राम पंचायत के लिए बाध्यकारी होते हैं।
- अगर कोई विवाद हो, तो जिला पंचायत या राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।
10. ग्राम सभा के प्रावधान (Legal Provisions)
- 73वां संविधान संशोधन (1992): ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा।
- पंचायत राज अधिनियम (राज्य अनुसार): बैठक, कोरम, अधिकार निर्धारित करता है।
- सूचना का अधिकार (RTI): ग्राम सभा सदस्य पंचायत के कार्यों की जानकारी मांग सकते हैं।
निष्कर्ष (Conclusion)
ग्राम सभा ग्रामीण लोकतंत्र की आधारशिला है। यह सुनिश्चित करती है कि गाँव का विकास जनभागीदारी से हो। अगर आप UPSC, State PSC, SSC या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्राम सभा से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए, इसकी समझ बहुत जरूरी है।
📌 याद रखें:
- ग्राम सभा = सभी वयस्क ग्रामीण
- ग्राम पंचायत = निर्वाचित प्रतिनिधि
- कोरम = 1/10 सदस्य (सामान्य बैठक)
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